सिटी फर्स्ट न्यूज़ : हिसार,
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप दहिया ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में एक जुलाई 2024 को आधार तिथि मानते हुए जिला में फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन अभियान चल रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन व्यक्तियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनके वोट बनवाना तथा जिन वोटरों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम वोटर लिस्ट से नियमानुसार हटाए जाना सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि समय रहते कार्य पूरा न करने वाले या कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
श्री दहिया बुधवार को फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन अभियान के तहत अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैठक में मतदाता सूची के सत्यापन, पोलिंग स्टेशनों को सुव्यवस्थित करने, 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के वोट बनवाने व कम वोटर टर्नआउट वाले पोलिंग स्टेशनों के लिए विशेष योजना तैयार करने बारे में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने से संबंधित मतदान केंद्रों का निरीक्षण करें और स्थिति को देखते हुए उन्हें सुव्यवस्थित किया जाए ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की पोलिंग स्टेशन तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि फार्म नंबर 6, 6ए, 7 व 8 के जो भी लंबित कार्य हैं, उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए।
उन्होंने कहा कि इस मतदाता सूची के सत्यापन के कार्य की गंभीरता के साथ मॉनिटरिंग करें व रेंडम तरीके से बीएलओ के कार्य को चेक करें। अगर बीएलओ के स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही मिलती है तो तुरंत एक्शन लें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मतदाता सूची के सत्यापन के कार्य को पूरी गंभीरता के साथ करवा रहा है। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट का अद्यतनीकरण, प्रारूप 1 से 8 की तैयारी सहित 1 जुलाई 2024 को आधार तिथि मानकर एकीकृत ड्राफ्ट रोल की तैयारी की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा तथा 25 जुलाई से 9 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि 19 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा करने उपरांत 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम गैर कानूनी :
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ द्वारा वेरिफिकेशन के बाद दोहरे नामों को मतदाता सूची से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता भी यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम दो स्थानों पर अंकित न हो। दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना कानूनी अपराध है। इस संबंध में बीएलओ को गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अभियान चलाकर 27 व 28 जुलाई तथा 3 व 4 अगस्त को पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनवाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान संबंधित बीएलओ पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनाने के लिए फार्म-6 भरवाने का कार्य करेंगे। इसके बाद 20 अगस्त 2024 का अंतिम मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य ध्येय पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्तियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वोट बनवाने का अवसर दिया जा रहा है, जिसके तहत एक जुलाई 2024 को आधार तिथि मानकर सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा नई वोट बनाने का कार्य किया जाएगा।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त नीरज, हिसार एसडीएम जयवीर यादव, हांसी एसडीएम मोहित मेहराणा, नारनौंद एसडीएम प्रवीण कुमार, जिला राजस्व अधिकारी चेतना चौधरी, डीडीपीओ नरेंद्र सिंह, चुनाव तहसीलदार जगदीप मान सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।